
सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड 9425179527 धार, 17 फरवरी 2026। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना लागू की गई हैं। जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी असंगठित कर्मकार (रिक्शा चालक, करीवाला, मजदूर (निर्माण), घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले एवं छोटी दुकान वाले या इसी तरह के अन्य कामगार) पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम हैं, जो कर्मचारी राज्य बीमा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (पीएफ) में सम्मिलित नहीं हैं एवं आयकर दाता नहीं है। हितग्राही के मासिक अंशदान (न्यूनतम 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये तक) के बराबर अंशदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय, योजना अंतर्गत 60 वर्ष की आयु उपरांत आजीवन निश्चित पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान हितग्राही को प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक इस योजना से जुड़ने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर में जाकर आधार कार्ड तथा बचत, जन धन खाते के दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसमें आवेदक पहली योगदान का भुगतान नगद से करेगा, तत्काल कम्प्यूटर से स्वतः डेबिट अधिदेश उत्पन्न होगा जिस पर आवेदक हस्ताक्षर करेगा, आवेदक को कम्प्यूटर जनित श्रम योगी पेंशन कार्ड तुरंत दिया जावेगा, अगले माह से निर्धारित योगदान का भुगतान आवेदक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट होगा।

